
'आपके पास वहां रहने का कानूनी अधिकार नहीं...', हल्द्वानी अतिक्रमण करने पर SC की सख्त टिप्पणी
Published at : 2026-02-24 18:13:13
सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यह राज्य की जमीन है।