
अपीलीय अदालत को ही सुनानी होगी सजा, ट्रायल कोर्ट को नहीं भेज सकती मामला: सुप्रीम कोर्ट
Published at : 2026-05-26 18:25:03
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले में पहली बार दोषी ठहराने वाली अपीलीय अदालत को सजा के बिंदु पर आरोपी की बात सुननी होगी।