लड़की की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद:कटिहार में 20 हजार का लगाया जुर्माना, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या

लड़की की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद:कटिहार में 20 हजार का लगाया जुर्माना, प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या

Published at : 2024-09-03 16:11:27
कटिहार व्यवहार न्यायालय अंतर्गत लंबित सेशन ट्रायल नंबर 186/21 में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम ने फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत सुनाया । फैसले के संबंध में अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि एडीजे अनिल कुमार राम ने लड़की की हत्या का दोषी पाते हुए बारसोई थाना में धारा 302/34 और 120 (B)/302 में दर्ज कांड संख्या 21/21 के अंतर्गत पहाड़पुर निवासी 40 वर्षीय मो अली उर्फ वाली वाला और 37 वर्षीय मो.सलाम को आजीवन कारावास की सजा के साथ बीस हजार अर्थदंड देने का आदेश भी दिया है। वहीं,अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर नौ माह अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश भी दिया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया है। अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही हुई थी। गौरतलब है कि घटना को लेकर 14 फरवरी 2021 को बारसोई थाना अंतर्गत पहाड़पुर निवासी सूचक हमेदुल उर्फ चमेदुल ने अपनी मृत पुत्री सुहागी खातून की हुई मौत के संबंध में बारसोई थाना में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि उसकी पुत्री सुहागी खातून का बीते एक वर्ष से मो.सलाम के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था,जिससे वह गर्भवती हो गई थी। सूचना पर सलाम दिल्ली चला गया। बाद में सलाम का दोस्त मो ओली ने कहा कि मो.सलाम उसकी पुत्री सुहागी खातून से शादी करना चाहती है। वह बारसोई आया हुआ है और दोनों दोस्त ने मिलकर साजिश के तहत उसकी बेटी सुहागी खातून को मार दिए और दूसरे दिन सुबह मोहसिन के खेत में सुहागी का शव बरामद हुआ। जिसपर जख्मों के काफी निशान भी थे। न्यायालय के फैसला आने के बाद सूचक ने इसे इंसाफ की जीत बताया।