
Tax Saving : अपनी जेब से भरी है स्टॉम्प ड्यूटी, टैक्स छूट के हकदार हैं आप
Published at : 2025-07-26 11:44:30
Tax Saving- भारतीय आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80सी (xviii)(d) में प्रॉपर्टी खरीदने या हस्तांतरित करने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे होने वाले खर्चों पर टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है.